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महाराष्ट्र एफडीए को बंबई हाईकोर्ट का आदेश, लाइसेंस निलंबन पर पांच लाख रुपये देने होंगे
बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन को एक मिठाई की दुकान के लाइसेंस को अनुचित रूप से निलंबित रखने के लिए नुकसान भरपाई का आदेश दिया है। दुकान ने खाद्य सुरक्षा मानदंडों में 98 प्रतिशत अनुपालन हासिल किया था।
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बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) को पांच लाख रुपये की मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह निर्णय एफडीए द्वारा एक मिठाई की दुकान के खाद्य लाइसेंस को अनुचित रूप से निलंबित रखने के मामले में आया है।
अदालत के समक्ष यह मामला तुकाराम मुंढे की नेतृत्व वाली एफडीए के विरुद्ध लाया गया था। दुकान ने खाद्य सुरक्षा मानदंडों में 98 प्रतिशत का अनुपालन दर्ज किया था, लेकिन एफडीए ने उसके लाइसेंस को निलंबित रखा। इस कार्रवाई को एफडीए की ओर से अनावश्यक प्रतिबंधात्मक माना गया।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में माना कि एफडीए की यह कार्रवाई दुकान मालिक के अधिकारों का उल्लंघन थी। उच्च अनुपालन दर के बावजूद लाइसेंस को निलंबित रखने से दुकान को व्यावसायिक नुकसान हुआ है। अदालत ने निर्धारित किया कि एफडीए को इस नुकसान की भरपाई करनी चाहिए।
यह मामला खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों द्वारा अपने अधिकारों के दुरुपयोग की संभावना को रेखांकित करता है। अदालत का आदेश यह संदेश देता है कि प्रशासनिक निकायों को अपने निर्णयों में न्यायसंगत और आनुपातिक रहना चाहिए, खासकर जब व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की बात हो।