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आधार में नाम संशोधन के लिए नए दस्तावेज़ नियम लागू
आधार कार्ड में नाम ठीक करने या बदलने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने आवश्यक दस्तावेज़ों की नई सूची जारी की है। विवाह के बाद सरनेम जोड़ने या किसी अन्य संशोधन के लिए अब कौन से दस्तावेज़ आवश्यक होंगे, जानिए।
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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार कार्ड में नाम संशोधन संबंधी नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यह संशोधन आधार धारकों के लिए नाम सुधारने की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाता है।
नए निर्देशों के अनुसार, आधार में नाम ठीक करने के लिए आवेदकों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दस्तावेज़ जमा करने होंगे। इनमें पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या शैक्षणिक दस्तावेज़ शामिल हो सकते हैं। विवाह के बाद सरनेम में परिवर्तन के लिए विवाह प्रमाण पत्र या अन्य वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
यूआईडीएआई का यह कदम आधार अपडेशन प्रक्रिया को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में है। नए नियमों से नकली या गलत जानकारी के आधार पर संशोधन रोकने में मदद मिलेगी। आवेदकों को अपने क्षेत्र के आधार केंद्र पर संबंधित दस्तावेज़ों के साथ आवेदन करना होगा।
इस बदलाव से आधार डेटाबेस की सटीकता में सुधार की अपेक्षा की जा रही है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि किसी भी संशोधन से पहले आवश्यक दस्तावेज़ तैयार कर लें ताकि आवेदन प्रक्रिया सुचारू रहे।