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महाराष्ट्र के सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी पर अनुपातहीन संपत्ति का मामला

पुणे के ACB ने सेवानिवृत्त महाराष्ट्र कृषि विभाग के अधिकारी जाधव और उनकी पत्नी के खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति के मामले में कार्रवाई शुरू की है। ACB के महानिदेशक के 2 दिसंबर 2025 के आदेश के बाद यह जांच खुली पूछताछ के रूप में शुरू की गई है।

LSN India · 2 November 2026

महाराष्ट्र के सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी पर अनुपातहीन संपत्ति का मामला

पुणे स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने महाराष्ट्र के सेवानिवृत्त कृषि विभाग के एक अधिकारी जाधव और उनकी पत्नी के विरुद्ध अनुपातहीन संपत्ति के आरोपों में कार्रवाई की है। अधिकारियों के अनुसार, ACB के महानिदेशक ने 2 दिसंबर 2025 को जारी किए गए आदेश के बाद यह खुली पूछताछ शुरू की गई है।

भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी का यह कदम जाधव और उनकी पत्नी की संपत्ति का विस्तृत विश्लेषण करने के उद्देश्य से उठाया गया है। कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, जांच अधिकारियों को संदिग्ध संपत्ति के स्रोतों की जांच करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या संपत्ति का अधिग्रहण वैध आय से किया गया था।

अनुपातहीन संपत्ति के मामलों में सरकारी अधिकारियों की आय के अनुसार उनकी संपत्ति की जांच की जाती है। यदि किसी अधिकारी के पास उनके ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति पाई जाती है, तो उसे भ्रष्टाचार का संकेत माना जाता है।

यह कार्रवाई महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध चलाई जा रही भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई की श्रृंखला का हिस्सा है। ACB ने पिछले वर्षों में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के खिलाफ समान आरोपों में कई मामले दर्ज किए हैं।