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अभिनेता इमरान खान ने देश छोड़ने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की
अभिनेता इमरान खान ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए भारत छोड़ने के आदेश को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की घोषणा की है। याचिका में उन्होंने तर्क दिया है कि ओसीआई कार्डधारक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भाग लेने से प्रतिबंधित करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।
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अभिनेता इमरान खान ने प्रस्तावित याचिका में सरकार के 'देश छोड़ो' निर्देश को अत्यंत कठोर और अनुचित बताया है। याचिका के मसौदे में खान ने कहा है कि वर्तमान कानून या सांविधिक नियमों के तहत कोई भी प्रावधान ओसीआई (भारतीय मूल के व्यक्ति) कार्डधारक को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने से रोकता नहीं है।
खान के अनुसार, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा संरक्षित एक मौलिक अधिकार है। उन्होंने तर्क दिया है कि एक शांतिपूर्ण नागरिक अधिकार प्रदर्शन में भाग लेना किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करता।
यह याचिका एक विवादास्पद घटना के बाद दाखिल की जा रही है, जहां खान को विरोध प्रदर्शन में अपनी भागीदारी के कारण भारत से बाहर जाने का निर्देश दिया गया था। अभिनेता का तर्क है कि यह कार्रवाई अनुचित और संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है।
उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में खान के वकील का तर्क होगा कि सरकारी आदेश आनुपातिक नहीं है और अभिनेता को भारत में रहने और अपने अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता का हनन करता है।