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नेहा बोरा हिंसा भड़काने में शामिल नहीं: AISA अध्यक्ष के वकील की दिल्ली हाई कोर्ट में दलील
दिल्ली हाई कोर्ट में AISA अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर सुनवाई जारी है। उनके कानूनी प्रतिनिधि ने तर्क दिया कि सभी प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे हैं और बोरा ने किसी प्रकार की हिंसा भड़काने की कोशिश नहीं की।
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दिल्ली की उच्च न्यायालय में AISA (अखिल भारतीय छात्र संगठन) की अध्यक्ष नेहा बोरा से संबंधित मामले की सुनवाई आज शुरू हुई। न्यायालय के समक्ष बोरा की ओर से पेश वकील ने जोरदार दलील दी कि उनकी मौजूदगी में आयोजित सभी प्रदर्शन पूरी तरह अहिंसक और शांतिपूर्ण रहे हैं।
वकील ने अदालत में स्पष्ट किया कि नेहा बोरा ने किसी भी मंच से हिंसा को भड़काने या प्रोत्साहित करने के लिए कोई अपील नहीं की है। उनके अनुसार, सभी कार्यक्रम संवैधानिक अधिकारों के दायरे में आयोजित किए गए थे।
यह याचिका छात्र नेता के खिलाफ दर्ज मामलों में कानूनी राहत के लिए दायर की गई थी। वकील की दलील न्यायालय द्वारा सुनी गई और केस की आगामी कार्रवाई के लिए अगली तारीख निर्धारित की जानी है।
एआईएसए छात्र आंदोलन से जुड़ा एक प्रमुख संगठन है और बोरा इसका नेतृत्व कर रही हैं। इस मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।