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अलास्का सुप्रीम कोर्ट ने शोर विवाद के बाद बजरी खदान को मंजूरी से रोका
वर्षों के कानूनी संघर्ष के बाद अलास्का के सुप्रीम कोर्ट ने एंकर पॉइंट में एक बजरी खदान परियोजना को ब्लॉक कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि पर्यावरणीय नुकसान और शोर प्रदूषण को कम नहीं किया जा सकता।
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अलास्का के सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2026 में एक महत्वपूर्ण निर्णय में बीचकॉम्बर एलएलसी द्वारा प्रस्तावित बजरी खदान परियोजना को अस्वीकार कर दिया। यह परियोजना केनाई प्रायद्वीप के एंकर पॉइंट इलाके में प्रस्तावित थी और वर्षों से विवाद का विषय रही है।
स्थानीय निवासियों के तीव्र विरोध के बीच केनाई पेनिनसुला बोरो प्लानिंग कमीशन ने शुरुआत में ही इस खदान को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। कमीशन को काफी पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी चिंताएं थीं, विशेषकर शोर प्रदूषण और भू-दृश्य को नुकसान पहुंचने का खतरा।
बीचकॉम्बर एलएलसी की ओर से कई बार अपील दायर की गई और अदालत में कई फैसले आए। हालांकि, अलास्का सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसले में प्लानिंग कमीशन के निर्णय को बरकरार रखा। कोर्ट ने पाया कि पर्याप्त साक्ष्य से साबित होता है कि इस खदान से होने वाले शोर और दृश्य संबंधी परेशानी को कम नहीं किया जा सकता।
यह फैसला पर्यावरण संरक्षण के मामलों में स्थानीय समुदायों के अधिकारों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। एंकर पॉइंट के निवासी इस लंबे कानूनी संघर्ष के अंत से संतुष्ट हैं।