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सहारनपुर मस्जिद ध्वंस पर इलाहाबाद HC ने UP सरकार से मांगा जवाब
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहारनपुर में मस्जिद के ध्वंस के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय ने 6.41 करोड़ रुपये की क्षति वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है।
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहारनपुर में एक मस्जिद के ध्वंस के संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। न्यायालय ने इस मामले में 6.41 करोड़ रुपये की क्षति वसूली संबंधी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि स्थानीय प्रशासन ने अत्यंत तेजी से इस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि खाली करने के आदेश जारी होने के मात्र तीन दिन के अंदर ही संरचना को पूरी तरह से तोड़ दिया गया।
उच्च न्यायालय ने यह माना कि मामले के कानूनी पहलुओं की विस्तृत जांच आवश्यक है। न्यायालय द्वारा मांगे गए जवाब में सरकार को इस त्वरित कार्रवाई के पीछे के कारणों और कानूनी आधार को स्पष्ट करना होगा।
यह निर्णय सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े विवादास्पद ध्वंस मामलों को लेकर न्यायिक पड़ताल में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। न्यायालय की अगली सुनवाई में सरकार के जवाब के आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी।