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हथरस पीड़ित परिवार को तीन महीने में गाजियाबाद या नोएडा स्थानांतरित करने का आदेश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हथरस घटना से प्रभावित परिवार को तीन महीने की समयावधि में गाजियाबाद या नोएडा में पुनर्वासित करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय पीड़ित परिवार की सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हथरस घटना से प्रभावित परिवार के पुनर्वास संबंधी एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि पीड़ित परिवार को तीन महीने की निर्धारित अवधि के भीतर गाजियाबाद या नोएडा जिले में स्थानांतरित किया जाए।
यह निर्देश परिवार की सुरक्षा, गरिमा और भविष्य के कल्याण को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। न्यायालय का मानना है कि स्थानांतरण से पीड़ित परिवार को नई शुरुआत करने का अवसर मिलेगा और उन्हें पिछली घटनाओं से दूर रहने में मदद मिलेगी।
यह आदेश एक संवेदनशील मामले में न्यायिक हस्तक्षेप का उदाहरण है जहां न्यायालय परिवार के पुनर्वास की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। सरकारी अधिकारियों को अब पीड़ित परिवार के लिए उपयुक्त आवास और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी।
न्यायालय ने राज्य सरकार को इस आदेश के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक समयसीमा प्रदान की है। सभी संबंधित विभागों को मिलकर परिवार के पुनर्वास की प्रक्रिया को सुचारु और पारदर्शी तरीके से पूरा करना होगा।