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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को कानून छात्र की NSA नजरबंदी पर फटकारा

अदालत ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट ने छात्र को निशाना बनाकर 'उदाहरण स्थापित करने' की कोशिश की। न्यायपीठ ने इस कार्रवाई को 'निंदनीय आचरण' बताते हुए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना।

LSN India · 7 September 2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को कानून छात्र की NSA नजरबंदी पर फटकारा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक कानून छात्र की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत नजरबंदी पर कड़ी आपत्ति जताई है। न्यायपीठ ने जिला मजिस्ट्रेट के इस कदम को 'निंदनीय आचरण' करार दिया है।

अदालत का मानना है कि प्रशासनिक अधिकारी ने इस छात्र को सार्वजनिक स्थानों पर मजदूरों के समर्थन में बोलने के कारण निशाना बनाया। न्यायपीठ ने अपने अवलोकन में कहा कि जिला मजिस्ट्रेट का उद्देश्य छात्र को 'उदाहरण बनाकर' दूसरों को भाषण और अभिव्यक्ति की अपनी संवैधानिक स्वतंत्रता का प्रयोग करने से रोकना था।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक क्षेत्रों में शांतिपूर्ण और गैर-हिंसक भाषण को दबाने के लिए NSA जैसे सख्त कानूनों का उपयोग करना असंवैधानिक है। अदालत का यह निर्णय सरकारी अधिकारियों द्वारा नागरिक स्वतंत्रता के दुरुपयोग के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संदेश देता है।

इस फैसले से यह सिद्ध होता है कि अदालतें नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रशासनिक अतिक्रमण पर नजर रखती हैं। राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को यह निर्णय उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है।