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46 साल पुरानी हत्या केस: दोनों दोषियों को नाबालिग पाया इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 1980 की सुल्तानपुर हत्या कांड में दोनों दोषियों को नाबालिग घोषित करते हुए मामला किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया है।
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीश खंडपीठ ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि 1980 में सुल्तानपुर में हुई हत्या के मामले में दोनों दोषी वास्तव में नाबालिग थे। न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन और प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश 28 सितंबर 1980 को घटित घटना के संबंध में दायर अपील पर सुनवाई करते हुए जारी किया।
कोर्ट के निर्देश के अनुसार, इस मामले को अब किशोर न्याय बोर्ड को सौंप दिया जाएगा ताकि नाबालिगों के संरक्षण और पुनर्वास से संबंधित उपयुक्त कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा सके। हाईकोर्ट का यह फैसला सुल्तानपुर जिले में दशकों पहले हुई इस घटना में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।
किशोर न्याय बोर्ड अब मामले की पुनः समीक्षा करेगा और आयु से संबंधित सभी दस्तावेजों का मूल्यांकन करेगा। बोर्ड को कानून के अनुसार किशोर अपराधियों के लिए उपयुक्त दंड और पुनर्वास कार्यक्रम निर्धारित करने का अधिकार होगा।