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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिविजनल कमिश्नर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भेजी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिविजनल कमिश्नर की आचरण संबंधी शिकायतों की जांच के लिए मामला अदालत में भेजा है। एक जिला न्यायाधीश को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कमिश्नर के कार्यालय से जुड़े नंबर से छुट्टी के दौरान बार-बार कॉल आए।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एक डिविजनल कमिश्नर के विरुद्ध आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के लिए मामला अग्रसारित किया है। न्यायालय ने कमिश्नर के आचरण को लेकर गंभीर चिंता जताई है और इस मामले को आगे की कार्रवाई के लिए जिला न्यायाधीश को संदर्भित किया है।
न्यायालय को प्राप्त शिकायत के अनुसार, 15 जुलाई 2026 को एक महिला अधिकारी को छुट्टी के दौरान कमिश्नर के कार्यालय से संबंधित नंबर से बार-बार कॉल प्राप्त हुई थीं। जिला न्यायाधीश को लिखे गए पत्र में इस घटना का विवरण प्रस्तुत किया गया था, जिसमें इस आचरण को संदिग्ध माना गया।
हाईकोर्ट के इस कदम से न्याय व्यवस्था में व्यापक चिंता व्यक्त हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि उच्च पदस्थ अधिकारियों का ऐसा आचरण न्यायिक स्वतंत्रता और पदाधिकारियों के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है।
इस मामले की जांच जिला न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, और आगामी समय में इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने की संभावना है।