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यूपी बेसिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पर इलाहाबाद HC का सख्त रुख
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों के नियुक्ति पत्र और शैक्षणिक योग्यता की जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस जांच की जिम्मेदारी एसटीएफ को सौंपते हुए एक सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की संवेदनशीलता को देखते हुए व्यापक जांच का आदेश दिया है। कोर्ट का यह कदम शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है।
हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार, राज्य टास्क फोर्स (एसटीएफ) को सभी शिक्षकों के नियुक्ति पत्र और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की संपूर्ण जांच करनी होगी। कोर्ट ने शिक्षकों को एक सप्ताह के भीतर अपने सभी संबंधित दस्तावेज संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास जमा करने का निर्देश दिया है। यह कदम नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता की जांच के लिए आवश्यक माना गया है।
इस मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट ने एसटीएफ से अपेक्षा की है कि वह समय सीमा से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित यह जांच शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता लाने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।