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UPTET 2026 परीक्षा से दो प्रश्न हटाने का इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को UPTET 2026 की मूल्यांकन प्रक्रिया से प्रश्न क्रमांक 36 और 37 को निकालने का निर्देश दिया है। न्यायालय के इस निर्णय से लाखों परीक्षार्थी प्रभावित होंगे।

LSN India · 1 November 2026

UPTET 2026 परीक्षा से दो प्रश्न हटाने का इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन को साफ निर्देश दिया है कि परीक्षा के मूल्यांकन में प्रश्न संख्या 36 और 37 को शामिल नहीं किया जाए।

यह निर्णय उन छात्रों के हित में आया है जिन्हें इन प्रश्नों से संबंधित कानूनी और प्रक्रियात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। न्यायालय का मानना है कि ये प्रश्न परीक्षा के मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं और परीक्षार्थियों के साथ न्याय नहीं होगा यदि इन्हें शामिल रखा जाए।

UPTET परीक्षा उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है। इस परीक्षा में हर साल लाखों छात्र भाग लेते हैं। न्यायालय के इस निर्णय से आने वाली परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

शिक्षा सेवा चयन आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायालय के आदेश का कड़ाई से पालन करे और परीक्षा के संचालन में इसी तरह की पारदर्शिता बनाए रखे।