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अमरावती कानूनी राजधानी बनने के बाद तीन राजधानियों की याचिकाएं निरर्थक: उच्च न्यायालय
आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के बेंच ने लंबित मामलों को 20 नवंबर के लिए स्थगित किया है। सुप्रीम कोर्ट 29 नवंबर को 2022 के अमरावती फैसले के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करने वाला है।
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आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने राज्य की तीन राजधानियों की योजना से संबंधित याचिकाओं को अब निरर्थक बताया है, क्योंकि अमरावती कानूनी रूप से राज्य की राजधानी घोषित हो चुकी है। मुख्य न्यायाधीश लीसा गिल की पीठ ने इन मामलों को 20 नवंबर तक के लिए स्थगित किया है।
राज्य में राजधानी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों की सुनवाई 29 नवंबर को होने की संभावना है। यह सुनवाई इन लंबित याचिकाओं के निपटारे में महत्वपूर्ण हो सकती है।
उच्च न्यायालय के इस रुख से यह स्पष्ट है कि एक बार किसी स्थान को कानूनी रूप से राजधानी घोषित करने के बाद, तीन राजधानियों की योजना से संबंधित पूर्व याचिकाएं अब विचार के लिए योग्य नहीं रह गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की आसन्न सुनवाई इस मुद्दे पर अंतिम रुख तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।