Politics · India Bureau
आंध्र प्रदेश: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 100 नगर निकायों के चुनाव स्थगित
आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 100 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया है। चुनाव आयोग 22 अक्टूबर को जिला प्रशासकों और पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपना निर्णय घोषित करेगा।
LSN India ·

आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने 100 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेश के बाद तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पालन में, चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के संचालन पर अस्थायी रोक लगाई है।
राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वह 22 अक्टूबर को यूएलबी चुनावों संबंधी एक विस्तृत आदेश जारी करेगा। इस आदेश को तैयार करने से पहले, आयोग सभी जिला प्रशासकों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस प्राधिकारों से विस्तृत रिपोर्ट मांगा है। इन रिपोर्टों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया के संचालन में आने वाली किसी भी बाधा या विसंगति की जानकारी प्राप्त करना है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण स्थगन से पहले, आंध्र प्रदेश भर के 100 नगर निकायों में चुनाव आयोजित करने की तैयारी चल रही थी। राज्य चुनाव आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
आगामी सप्ताह में जारी किए जाने वाले आदेश में यूएलबी चुनावों के संबंध में चुनाव आयोग का अंतिम निर्णय शामिल होगा। इस बीच, राज्य स्तर पर चुनाव प्रक्रिया से संबंधित सभी कार्यवाही को 22 अक्टूबर तक स्थगित रखा गया है।