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आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राप्तड़ु में पुलिस फायरिंग पर मांगी रिपोर्ट
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने चेनसॉ हमले के आरोपी पर छह गोलियां चलाए जाने की परिस्थितियों की जांच के लिए पिल पर सुनवाई की है। न्यायालय ने स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी है।
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आंध्र प्रेदश का उच्च न्यायालय राप्तड़ु में हुई पुलिस फायरिंग की घटना पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। जनहित याचिका में चेनसॉ से हमला करने के आरोपी को पुलिस द्वारा छह गोलियां चलाए जाने की परिस्थितियों की स्पष्टता की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किए बिना सीधे गोली चलाई गई। याचिका में कहा गया है कि इस घटना के संबंध में एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि पुलिस के कार्यों की वैधता सुनिश्चित की जा सके। हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
राज्य पुलिस को फायरिंग की घटना से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेज़, एफआईआर और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की है जब सरकार की ओर से संपूर्ण विवरण सामने आएगा।
इस मामले में कानूनी विशेषज्ञ यह तर्क दे रहे हैं कि पुलिस को संदिग्ध को गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन अनावश्यक बल का प्रयोग मानवाधिकार के उल्लंघन का संकेत देता है। इस घटना को लेकर नागरिक अधिकार संगठन भी सक्रिय हो गए हैं और एक स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं।