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आंध्र प्रदेश में एक साल के लिए नकली पनीर पर प्रतिबंध
आंध्र प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर नकली और मिलावटी पनीर की बिक्री पर एक साल का प्रतिबंध लगाया है। यह कदम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उठाया गया है।
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आंध्र प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने घटिया और नकली पनीर की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एक साल की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया है। यह निर्णय बाजार में मिलावटी डेयरी उत्पादों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए लिया गया है।
राज्य के खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, कई निर्माताओं द्वारा सस्ते और हानिकारक सामग्री का उपयोग करके पनीर बनाया जा रहा था। ये उत्पाद उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं। अधिकारियों ने बताया कि कई जांच में अनुचित रंग, स्वाद और संरक्षक मिलाए गए पनीर की खोज की गई है।
प्रतिबंध के तहत, अमान्य गुणवत्ता वाले पनीर का उत्पादन, वितरण और बिक्री करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने सभी डेयरी उत्पादकों और विक्रेताओं को अपने उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने बाजार में नियमित निरीक्षण और जांच को तेज करने की घोषणा की है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे केवल प्रमाणित और ब्रांडेड पनीर खरीदें। राज्य में खाद्य मानकों का पालन न करने वाले निर्माताओं के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान है।