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आंध्र प्रदेश में अंग प्रत्यारोपण विधेयक संशोधन पारित, तस्करी पर लगेगी लगाम
राज्य विधानमंडल ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है ताकि अंगों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके और अवैध व्यापार को रोका जा सके। केंद्रीय कानून में किए गए बदलावों के अनुरूप राज्य स्तर के नियमों को अपडेट करने की यह कवायद चिकित्सा नैतिकता को मजबूत करेगी।
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आंध्र प्रदेश सरकार ने अंग प्रत्यारोपण क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रमुख कदम उठाया है। राज्य विधानमंडल ने ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे अंग दान-प्रत्यारोपण प्रणाली में सुधार होगा।
विधेयक का मुख्य उद्देश्य देश में अंगों की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करना है। वर्तमान में हजारों रोगी जीवनदायी अंगों की प्रतीक्षा में हैं, जबकि दाताओं की संख्या अपर्याप्त है। इस विधायी सुधार से प्रत्यारोपण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।
राज्य सरकार के अनुसार, यह संशोधन केंद्रीय स्तर पर किए गए कानूनी परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाने के लिए आवश्यक था। चिकित्सा विज्ञान के विकास और बदलती नैतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अपने कानून में संशोधन किया था। राज्य को भी अपने कानून को इन परिवर्तनों के अनुसार संशोधित करना पड़ा।
इस विधेयक के माध्यम से अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर भी अंकुश लगाया जाएगा। तस्करी और अनैतिक प्रथाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए हैं। अपडेट किए गए कानून से दान करने वाले परिवारों की सुरक्षा और प्राप्तकर्ताओं के अधिकारों की भी बेहतर रक्षा होगी।