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गुंटूर में 40 साल पुराना भूमि विवाद सुलझा, 58.97 एकड़ के लिए मुआवजा तय

राष्ट्रीय लोक अदालत में गुराजाला कोर्ट के समक्ष लंबित 24 अपीलें निपटाई गईं। 1983 में विद्युत उप-केंद्र के लिए अधिग्रहीत भूमि के लिए प्रति एकड़ 23,000 रुपये मुआवजा निर्धारित किया गया।

LSN India · 12 September 2026

गुंटूर में 40 साल पुराना भूमि विवाद सुलझा, 58.97 एकड़ के लिए मुआवजा तय

आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में चार दशक से अधिक समय से लंबित भूमि अधिग्रहण विवाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में सफलतापूर्वक निपटाया गया है। गुराजाला न्यायालय के समक्ष लंबित कुल 24 अपीलों का निराकरण इस प्रक्रिया के माध्यम से हुआ।

विवादित भूमि का कुल क्षेत्रफल 58.97 एकड़ है, जिसे वर्ष 1983 में विद्युत आपूर्ति निगम के एक उप-केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से अधिग्रहीत किया गया था। इस लंबे विवाद के समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत ने प्रति एकड़ 23,000 रुपये का मुआवजा निर्धारित किया है।

लोक अदालत प्रणाली के माध्यम से इस तरह के समाधान विभिन्न पक्षों के बीच आपसी सहमति से त्वरित निपटारा सुनिश्चित करते हैं। इस निर्णय से प्रभावित भूमि मालिकों को दशकों के इंतजार के बाद राहत मिलेगी।

यह समझौता उस क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण संबंधी अन्य विवादों को हल करने का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालतें इसी तरह के जटिल और लंबे समय से लंबित मामलों के शीघ्र निपटान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहती हैं।