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आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा, आचार संहिता लागू
आंध्र प्रदेश चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय चुनावों की तारीख की घोषणा की है। 28 अक्टूबर को 13 नगर निगमों और 87 नगरपालिकाओं में मतदान होगा।
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आंध्र प्रदेश चुनाव आयोग ने राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान का शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार, राज्य की 13 नगर निगमों और 87 नगरपालिकाओं में 28 अक्टूबर को एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। यह निर्णय स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लिया गया है।
चुनाव आयोग ने घोषणा के साथ ही आचार संहिता को भी लागू कर दिया है। इस संहिता के तहत राज्य सरकार को चुनाव अवधि के दौरान कोई नई कल्याणकारी योजना शुरू करने या विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
आचार संहिता के नियमों का पालन सभी राजनीतिक दलों, सरकारी अधिकारियों और प्रशासन को करना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सत्ताधारी दल चुनावी प्रक्रिया में किसी प्रकार का अनुचित लाभ न ले सके। आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
चुनाव आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को मतदान की तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। राज्य भर में मतदान केंद्रों की स्थापना, मतदान सामग्री की व्यवस्था और सुरक्षा के संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए आयोग द्वारा विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।