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ONGC को ₹36.17 करोड़ का मुआवजा देने का नोटिस, मोरी-5 कुआं विस्फोट मामले में
आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ONGC के मोरी-5 कुएं से गैस रिसाव के कारण हुए विस्फोट के लिए ₹36.17 करोड़ का मुआवजा मांगा है। जनवरी 2026 में डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा जिले में हुई इस घटना की जांच के बाद बोर्ड ने शो-कॉज नोटिस जारी किया है।
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आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (APPCB) ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) के विरुद्ध ₹36.17 करोड़ के मुआवजे की मांग की है। यह कार्रवाई इरुसुमंड गांव में स्थित ONGC के मोरी-5 कुएं से हुए विस्फोट की घटना के संदर्भ में की गई है।
बोर्ड ने ONGC को शो-कॉज नोटिस जारी करते हुए कहा है कि 5 जनवरी 2026 को इस कुएं में गैस रिसाव के कारण विस्फोट की घटना घटित हुई थी। डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा जिले में स्थित इस स्थान पर हुई दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तत्काल जांच शुरू की थी।
APPCB द्वारा संचालित जांच के बाद यह निर्धारित किया गया कि ONGC की लापरवाही और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न करने से यह दुर्घटना हुई थी। बोर्ड के अनुसार, इस घटना से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है और स्थानीय समुदाय प्रभावित हुआ है।
APPCB की तरफ से दिया गया शो-कॉज नोटिस ONGC को निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने पक्ष में जवाब दाखिल करने का निर्देश देता है। इस मामले में आगे की कार्रवाई ONGC द्वारा दिए जाने वाले जवाब पर निर्भर करेगी।