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अटल पेंशन योजना: 60 साल से पहले निकासी के नियम जानिए

अटल पेंशन योजना के तहत निर्धारित परिस्थितियों में समय से पहले बाहर निकलना संभव है, लेकिन सरकारी अंशदान खो सकता है। जानिए दावा प्रक्रिया के बारे में।

LSN India · 14 September 2026

अटल पेंशन योजना: 60 साल से पहले निकासी के नियम जानिए

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत पंजीकृत व्यक्तियों को निर्दिष्ट परिस्थितियों में 60 वर्ष की आयु से पहले अपनी राशि निकालने की सुविधा दी जाती है। हालांकि, समय पूर्व निकासी के मामले में ग्राहकों को सरकारी अंशदान का लाभ नहीं मिल पाता है।

योजना के नियमानुसार, आवेदक की मृत्यु, गंभीर बीमारी या विकलांगता जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में प्रारंभिक निकासी की अनुमति प्रदान की जाती है। इन मामलों में व्यक्तिगत अंशदान और उससे अर्जित ब्याज वापस किया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा किया गया अंशदान जमा नहीं होता है।

पेंशन का दावा करने के लिए आवेदकों को संबंधित बैंक या डाकघर में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना होता है। आवेदन पत्र, पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण और चिकित्सा प्रमाणपत्र (यदि आवश्यक हो) सहित सभी कागजात संलग्न करने अनिवार्य होते हैं।

योजना के अंतर्गत नामांकित व्यक्ति के निधन की स्थिति में, उनके नामांकित व्यक्ति को संपूर्ण राशि और संचित ब्याज मिलता है। सामान्य परिस्थितियों में, योजना के लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही मासिक पेंशन राशि प्राप्त होने लगती है।