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अरकांसस में जमीन अधिग्रहण विवाद में 3 करोड़ का मुआवजा मंजूर
अरकांसस के एक लंबे कानूनी विवाद में अदालत ने विलियम मेजर लुईस ट्रस्ट को 3 करोड़ डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया है। राजमार्ग परियोजना के कारण संपत्ति तक पहुंच प्रभावित होने से संबंधित यह 11 साल का लड़ाई है।
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अरकांसस कोर्ट ऑफ अपील्स ने एक महत्वपूर्ण फैसले में विलियम मेजर लुईस ट्रस्ट को 3 करोड़ डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला 11 साल तक चले कानूनी संघर्ष के अंत में आया है जो अरकांसस स्टेट हाईवे कमीशन की एक परियोजना से जुड़ा था।
विवाद की शुरुआत तब हुई जब राजमार्ग निर्माण परियोजना के दौरान अरकांसस सरकार ने ट्रस्ट की संपत्ति से मात्र 1.62 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। सरकार ने अधिग्रहीत जमीन का मूल्य 417,825 डॉलर आंका था, लेकिन यह निर्धारण विवादास्पद साबित हुआ।
केस में प्रस्तुत साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि राजमार्ग कार्य के कारण संपत्ति तक पहुंच में गंभीर बाधा आई, जिससे शेष संपत्ति का मूल्य उल्लेखनीय रूप से प्रभावित हुआ। अदालत ने माना कि केवल अधिग्रहीत भूमि के क्षेत्र के आधार पर मुआवजा निर्धारित करना अन्यायसंगत था।
अपील कोर्ट के इस निर्णय से संपत्ति के अधिकारों और भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुआवजे के निर्धारण को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल स्थापित हुई है।