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विज्ञापनों में कृत्रिम सामग्री के लेबलिंग के लिए ASCI के नए दिशानिर्देश
भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने कृत्रिम रूप से निर्मित सामग्री के प्रकटीकरण के नियम जारी किए हैं। नए दिशानिर्देश विज्ञापनदाताओं को स्पष्ट करते हैं कि कब AI-जनित सामग्री को लेबल करना अनिवार्य है।
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भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) ने विज्ञापनों में कृत्रिम रूप से निर्मित सामग्री के उपयोग के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये नियम विज्ञापनदाताओं के लिए स्पष्ट मानक निर्धारित करते हैं कि कब उन्हें कृत्रिम सामग्री का प्रकटीकरण करना आवश्यक है।
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, विज्ञापनदाताओं को अपने विज्ञापनों में उपयोग की गई कृत्रिम रूप से निर्मित सामग्री के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करना होगा। इन दिशानिर्देशों में उन विशिष्ट परिस्थितियों की व्याख्या की गई है जहां ऐसी लेबलिंग आवश्यक नहीं है। साथ ही, कुछ प्रकार की कृत्रिम सामग्री के उपयोग को विज्ञापन में प्रतिबंधित किया गया है।
ACSI के इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सूचित रखना और विज्ञापन उद्योग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। नकली या भ्रामक सामग्री से जनता की रक्षा करने के लिए ये मानक विज्ञापन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास माना जा रहा है।
इन दिशानिर्देशों से विज्ञापन क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग पर नियंत्रण और निरीक्षण में सुधार आने की उम्मीद है। ASCI का यह कदम भारत में विज्ञापन नैतिकता और उपभोक्ता सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।