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असम में मुस्लिम विवाह पंजीकरण के नियम मंजूर
असम मंत्रिमंडल ने राज्य में मुस्लिम विवाह के अनिवार्य पंजीकरण के लिए नियम मंजूर कर दिए हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि अब विवाह पंजीकरण प्रणाली में एक समान प्रक्रिया स्थापित की जाएगी।
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने 'असम मुस्लिम विवाह पंजीकरण (अनिवार्य) नियम, 2026' को मंजूरी दे दी है। यह नियम राज्य में मुस्लिम विवाह पंजीकरण के लिए एक समान प्रक्रिया ढांचा स्थापित करेगा और असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम, 2024 की धारा 25 के तहत तैयार किया गया है।
सरमा ने मंत्रिमंडल बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूर्व सरकार के एक निर्णय में 'काजियों' को मुस्लिम विवाह पंजीकृत करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन पंजीकरण के लिए वैकल्पिक माध्यम निर्दिष्ट नहीं किए गए थे। अब से मुस्लिम विवाह राज्य के पंजीकारों द्वारा पंजीकृत किए जाएंगे।
यदि आवेदनों की संख्या अधिक हो तो पंचायत स्तर के कुछ अधिकारियों को पंजीकरण कार्य के लिए अधिकृत किया जा सकता है। इस कदम का उद्देश्य विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है।
मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों को अपना आधार पंजीकरण पूरा करने के लिए 31 मार्च 2027 तक एक बार की छूट देने का भी निर्णय लिया है। यह व्यवस्था दरिद्र महिलाओं को डिजिटल पहचान पत्र प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी।