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असम: किशोर न्याय बोर्ड ने 17 साल के बलात्कार आरोपी को वयस्क के रूप में मुकदमे की अनुमति दी

असम के हैलाकांडी जिले में किशोर न्याय बोर्ड ने मंगलवार को एक 17 वर्षीय बलात्कार आरोपी को वयस्क के रूप में सामान्य अदालत में मुकदमे के लिए अनुमति दे दी है। प्रधान मजिस्ट्रेट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह निर्णय लिया है।

LSN India · 14 October 2026

असम: किशोर न्याय बोर्ड ने 17 साल के बलात्कार आरोपी को वयस्क के रूप में मुकदमे की अनुमति दी

हैलाकांडी पुलिस ने मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट ने आरोपी को वयस्क अदालत में मुकदमे के लिए अनुमति प्रदान की है। इस निर्णय में आरोपित अपराध की अत्यंत गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखा गया है।

किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर अपराधियों को वयस्क अदालतों में मुकदमे के लिए भेजने का यह निर्णय आमतौर पर तभी लिया जाता है जब अपराध की प्रकृति अत्यधिक गंभीर हो और आरोपी को सामान्य किशोर न्याय प्रक्रिया के तहत पुनर्वास के लिए उपयुक्त न माना जाए।

भारतीय कानून के तहत, किशोर न्याय बोर्ड के पास ऐसी परिस्थितियों में किशोरों को वयस्क के रूप में मुकदमे के लिए भेजने की शक्तি है जहां अपराध की गंभीरता और आरोपी की परिस्थितियां इसे न्यायसंगत ठहराती हैं।

हैलाकांडी पुलिस की ओर से अभी तक मामले के विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। मामले की जांच जारी है और आगामी दिनों में अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।