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असम सरकार को बांग्लादेश भेजी गई महिला के पति को 2 लाख रुपये देने का आदेश
गौहाटी उच्च न्यायालय ने नागांव के विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा मुमताज बेगम के मामले की सुनवाई के तरीके पर गंभीर आपत्ति जताई है। न्यायालय ने विदेश मंत्रालय को मामले में शामिल करते हुए महिला को बांग्लादेश से खोजकर भारत लाने के निर्देश दिए हैं।
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गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार को एक महिला के पति को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिसे कथित तौर पर बांग्लादेश में धकेल दिया गया था। न्यायालय ने नागांव स्थित विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा मुमताज बेगम के मामले की सुनवाई के तरीके पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
उच्च न्यायालय ने इस संवेदनशील मामले में विदेश मंत्रालय को पक्षकार के रूप में शामिल किया है। न्यायालय ने मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह महिला को बांग्लादेश में खोजने और उसे भारत में वापस लाने के लिए आवश्यक प्रयास करे।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने विदेशी न्यायाधिकरण की कार्यप्रणाली में कमियों को रेखांकित किया। न्यायालय का मानना है कि इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया को सही ढंग से नहीं अपनाया गया था।
यह निर्णय उस महिला के परिवार के लिए महत्वपूर्ण है जिसे सीमा पार जाने के संबंध में विवादास्पद परिस्थितियों में पुश किया गया था। उच्च न्यायालय का यह कदम भारत-बांग्लादेश सीमा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर केंद्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करता है।