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असम: बहुविवाह करने वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाएगा
असम सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए घोषणा की है कि एक से अधिक विवाह करने वाले सरकारी कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे कर्मचारियों को भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए भी अयोग्य घोषित किया जाएगा।
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असम सरकार ने अपने कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए असम सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1964 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के तहत बहुविवाह करने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाएंगे।
नई नीति के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी एक से अधिक विवाह करता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाया जा सकेगा। राज्य के मुख्यमंत्री ने इस निर्णय की घोषणा करते हुए कहा है कि यह कदम नैतिक मानदंडों को बनाए रखने और प्रशासनिक अनुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।
इसके अतिरिक्त, बहुविवाह करने वाले व्यक्तियों को भविष्य में किसी भी सरकारी पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा, जिससे उन्हें सार्वजनिक सेवा में प्रवेश करने का अवसर नहीं मिल सकेगा। यह नीति परिवार की संस्था की रक्षा और सामाजिक मूल्यों को संरक्षित रखने की दिशा में असम सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
इस घोषणा के माध्यम से सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों को एक निर्धारित आचरण संहिता का पालन करने के लिए बाध्य कर रही है, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है।