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बहरीन ने विदेशी कर्मचारियों को 90 दिन के लिए दूसरे नियोक्ता के तहत काम करने की अनुमति दी

बहरीन ने अपनी श्रम नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए विदेशी कर्मचारियों को 90 दिनों तक किसी अन्य नियोक्ता के लिए अस्थायी रूप से काम करने की सुविधा दी है। यह निर्णय खाड़ी क्षेत्र में कार्यरत प्रवासी श्रमिकों के लिए अधिक लचीलापन लाता है।

LSN India · 12 October 2026

बहरीन ने विदेशी कर्मचारियों को 90 दिन के लिए दूसरे नियोक्ता के तहत काम करने की अनुमति दी

बहरीन सरकार ने अपने विदेशी श्रमिक नियमों को उदार बनाते हुए एक नई व्यवस्था की घोषणा की है। इस नई नीति के तहत विदेशी कर्मचारी अपने मूल नियोक्ता से अनुमति लेकर 90 दिनों की अवधि के लिए किसी अन्य संस्था में काम कर सकते हैं। यह सुविधा अब तक बहरीन में मौजूद नहीं थी।

इस परिवर्तन से बहरीन में कार्यरत लाखों विदेशी कर्मचारियों को अधिक कार्य संबंधी विकल्प मिलेंगे। पूर्व में ऐसी अस्थायी व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जाती थी, जिससे प्रवासी श्रमिकों की गतिविधि सीमित रहती थी। नई नीति इस कठोरता को दूर करती है और कर्मचारियों को अपनी कार्यस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती है।

बहरीन में भारतीय समेत एशियाई देशों से एक बड़ी संख्या में कामगार कार्यरत हैं। यह निर्णय इस क्षेत्र में मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की नीतियां खाड़ी देशों के श्रम बाजार को अधिक प्रतिस्पर्धी और प्रवासी-अनुकूल बनाती हैं।