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बहरीन में विदेशी कर्मचारियों को मिला काम बदलने की सुविधा
बहरीन ने अपने वर्क परमिट नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जिससे विदेशी पेशेवरों को 90 दिनों के लिए अस्थायी रूप से किसी अन्य कंपनी में काम करने की अनुमति मिलेगी। यह फैसला खाड़ी देश में कार्यरत लाखों भारतीय श्रमिकों के लिए नए अवसर खोलता है।
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बहरीन की श्रम बाजार नियामक प्राधिकरण (एलएमआरए) ने विदेशी कर्मचारियों के काम करने की शर्तों में नई लचीलापन की व्यवस्था की घोषणा की है। नए नियमों के तहत, वर्तमान नियोक्ता और एलएमआरए दोनों की मंजूरी मिलने पर कोई भी विदेशी कर्मचारी तीन महीने की अवधि के लिए किसी दूसरी संस्था में अस्थायी काम कर सकता है।
यह नीति परिवर्तन बहरीन में कार्यरत विदेशी पेशेवरों, विशेषकर भारतीय कुशल श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस व्यवस्था से कर्मचारियों को अपने कौशल का विस्तार करने, नए अनुभव प्राप्त करने और वैकल्पिक रोजगार के अवसरों का परीक्षण करने का मौका मिलेगा।
हालांकि, इस नई व्यवस्था का दायरा सीमित है। घरेलू कामगारों को इस नियम के दायरे से बाहर रखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम बहरीन के श्रम बाजार में गतिशीलता बढ़ाएगा और कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने में मदद करेगा।
बहरीन पारस्परिक सहमति और पारदर्शिता के आधार पर यह व्यवस्था लागू कर रहा है, जिसमें नियोक्ताओं के हितों की भी रक्षा की गई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसी तरह की नीतियां अन्य खाड़ी सहयोग परिषद देशों में भी अपनाई जा सकती हैं।