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सुभाष चंद्र के भुगतान योजना को लेकर बैंकों का राष्ट्रीय अपील अदालत में मामला
कनारा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण द्वारा अनुमोदित सुभाष चंद्रा की चुकौती योजना के खिलाफ राष्ट्रीय अपील अधिकरण में अपील दर्ज की है। यह कदम ऋणदाताओं के बीच बढ़ते विरोध को दर्शाता है।
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तीनों प्रमुख वित्तीय संस्थाओं ने सुभाष चंद्रा द्वारा प्रस्तावित ऋण चुकौती योजना के अनुमोदन को चुनौती देते हुए राष्ट्रीय अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) में अपील दायर की है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) ने हाल ही में इस योजना को मंजूरी दे दी थी।
कनारा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का तर्क है कि प्रस्तावित चुकौती योजना उनके हितों की पर्याप्त सुरक्षा नहीं करती है। ऋणदाताओं ने योजना में निहित शर्तों पर विभिन्न आपत्तियां उठाई हैं।
यह विवाद कई सालों से चली आ रही कानूनी कार्यवाही का नवीनतम मोड़ है। ऋणदाताओं और कंपनी के मालिक के बीच विवाद कर्ज के पुनर्गठन और चुकौती की शर्तों के इर्द-गिर्द घूमता रहा है।
राष्ट्रीय अपील अधिकरण में इस याचिका का निर्णय आने वाले महीनों में होने की संभावना है। इस बीच, एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित योजना की कानूनी स्थिति अनिश्चित बनी हुई है।