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भोपाल अदालत ने 30 हत्याओं के मामले में दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी
भोपाल की अदालत ने बुधवार को खंभरा और प्रजापति को दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला उनकी गिरफ्तारी के आठ साल बाद आया है।
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भोपाल की अदालत ने बुधवार को दो आरोपियों को दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। खंभरा और प्रजापति को एक बड़े हत्याकांड मामले में दोषी ठहराया गया है, जिसमें कुल 30 लोगों की मौत हुई थी।
यह फैसला उनकी गिरफ्तारी के आठ साल बाद आया है। मामला तब सामने आया था जब एक लापता ट्रक की खोज के दौरान इस बड़े अपराध का पर्दाफाश हुआ था। जांच में पता चला कि दोनों आरोपी एक सुव्यवस्थित अपराध नेटवर्क का हिस्सा थे।
अदालत ने सभी सबूतों की समीक्षा के बाद दोनों को सजा सुनाई है। दोहरी आजीवन कारावास का मतलब है कि दोनों को न्यूनतम 14 साल की कानूनी कैद के बाद भी रिहाई की संभावना बहुत कम है।
यह मामला दक्षिण और दक्षिण-पूर्व भारत के सबसे गंभीर हत्याकांड मामलों में से एक है। पुलिस द्वारा किया गया जांच कार्य और अदालत का यह फैसला न्याय व्यवस्था में विश्वास को मजबूत करता है।