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बिहार सरकार ने CBI की शक्तियों पर लगाई पाबंदी, कर्मचारियों की जांच के लिए अनिवार्य अनुमति
बिहार के गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए CBI को राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों के मामले में CBI को ऐसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
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बिहार सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की शक्तियों को प्रतिबंधित करते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 3 सितंबर, 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य के कर्मचारियों के विरुद्ध जांच शुरू करने से पहले CBI को बिहार सरकार से अनुमति लेनी होगी।
यह निर्णय राज्य स्तर पर CBI की स्वतंत्र कार्रवाई को प्रभावित करता है और प्रशासनिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन दर्शाता है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले में CBI को राज्य की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
यह नीति राज्य सरकार की अपने कर्मचारियों पर अधिकार क्षेत्र बनाए रखने की कोशिश को दर्शाती है। इस प्रावधान से राज्य प्रशासन पर CBI की जांच को नियंत्रित करने की शक्ति मिल गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे कदम संघीय ढांचे और केंद्रीय जांच एजेंसियों की स्वायत्तता को लेकर सवाल उठाते हैं। इसी तरह की नीतियां देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीकों से लागू की जाती रही हैं।