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बिहार: स्कूल निर्माण में देरी के लिए 5 ठेकेदारों पर 73 लाख का जुर्माना
बिहार सरकार ने स्कूल भवन निर्माण परियोजनाओं में विलंब के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पांच ठेकेदारों पर कुल 73 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। शिक्षा विभाग ने निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की घोषणा की है।
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बिहार के विभिन्न जिलों में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के विकास में आई रुकावटों के कारण राज्य सरकार ने दंडात्मक कार्रवाई शुरू की है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, असाइन किए गए समय सीमा के भीतर स्कूल भवनों का निर्माण पूरा न करने वाले ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकार की ओर से दिए गए निर्माण अनुबंधों में विफलता के लिए कोई रियायत नहीं दी जाएगी। विभिन्न जिलों में फैले अधूरे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद यह कार्रवाई की गई है। प्रभावित ठेकेदारों को अपने विरुद्ध लगाए गए जुर्माने के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है।
यह कदम राज्य में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भविष्य में निर्माण परियोजनाओं की निगरानी और समय पर पूरी होने के लिए अधिक सख्त निरीक्षण तंत्र लागू किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने कहा है कि इस नीति से न केवल ठेकेदार बल्कि सभी संबंधित एजेंसियों को जवाबदेही के दायरे में लाया जाएगा।