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बिहार में स्कूलों में रील बनाने पर प्रतिबंध, बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक
बिहार सरकार ने स्कूलों में शिक्षा के दौरान रील और वीडियो बनाने पर प्रतिबंध लगाया है। नया नियम छात्रों की गोपनीयता और शिक्षण गुणवत्ता की सुरक्षा के लिए जारी किया गया है।
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बिहार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों में एक नया विनियमन लागू किया है जिसके तहत कक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की रील या वीडियो बनाने पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है। यह नियम शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों पर लागू होता है।
निर्देश में कहा गया है कि स्कूल के समय रील और वीडियो निर्माण शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। साथ ही, इससे छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी और गोपनीयता का उल्लंघन होने का खतरा बढ़ता है। विभाग का मानना है कि इस तरह की गतिविधियां कक्षा में ध्यान भटकाती हैं और शैक्षणिक माहौल को प्रभावित करती हैं।
इसी के साथ, राज्य ने कक्षाओं के चलने के दौरान स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया है। यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने और स्कूल परिसर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि ये नियम शिक्षकों को शांतिपूर्ण माहौल में अपना काम करने और छात्रों को बिना किसी व्यवधान के पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद देंगे। सभी सरकारी और निजी स्कूलों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है।