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नगर पालिका और ज़िला परिषद में उप-प्रमुख पदों में कटौती को मंजूरी
सरकार ने नगर पालिका परिषदों में दूसरे उप-प्रमुख और ज़िला परिषदों में दूसरे उप-अध्यक्ष के पद को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इन पदों को अनावश्यक माना गया है।
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स्थानीय निकाय प्रशासन में सुधार के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नगर पालिका परिषदों (एमपीपी) और ज़िला परिषदों (जेडपीपी) में द्वितीय पदों को समाप्त करने का निर्णय किया है।
नई नीति के तहत नगर पालिका परिषदों में केवल एक ही उप-प्रमुख पद और ज़िला परिषदों में एक ही उप-अध्यक्ष पद का प्रावधान रहेगा। सरकार का मानना है कि ये द्वितीय पद प्रशासनिक दृष्टि से अनावश्यक हैं और इन्हें हटाने से स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा।
इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य स्थानीय प्रशासन को सुव्यवस्थित करना और अनावश्यक पदों पर आने वाले व्यय को कम करना है। यह परिवर्तन सरकार की पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की नीति के अनुरूप है।
इस विधेयक के पारित होने से नगर पालिका परिषद और ज़िला परिषद दोनों का प्रशासनिक ढांचा सरल और अधिक प्रभावी हो जाएगा। अब ये निकाय केंद्रीकृत नेतृत्व के साथ अपने दायित्वों को अधिक कुशलतापूर्वक निभा सकेंगे।