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इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस, हाईकोर्ट में चुनौती देंगे
विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय ने बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर तक देश से निकल जाने का आदेश दिया है। अभिनेता इस निर्देश को बंबई हाईकोर्ट में कानूनी चुनौती देने की रणनीति बना रहे हैं।
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विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) द्वारा जारी किए गए नोटिस के विरुद्ध अभिनेता इमरान खान बंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। FRRO ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत से प्रस्थान करने का निर्देश दिया है।
इमरान खान के पक्ष का तर्क है कि किसी व्यक्ति को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार संविधान के तहत संरक्षित है और कोई भी कानून केवल प्रोटेस्ट करने के कारण किसी नागरिक को देश छोड़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अभिनेता का मानना है कि यह कार्रवाई उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।
हाईकोर्ट में दायर की जाने वाली याचिका में FRRO के इस आदेश को रद्द करने की अपील की जाएगी। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अभिनेता के पास विधिक आधार पर इस निर्णय को चुनौती देने का अधिकार है।
यह मामला नागरिकों के मौलिक अधिकारों और सरकारी एजेंसियों की शक्तियों के बीच संतुलन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। हाईकोर्ट का निर्णय इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण कानूनी पूर्वोदाहरण स्थापित कर सकता है।