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अभिनेता इमरान खान को क्षमायाचना के बाद अंतरिम राहत, बॉम्बे HC ने मांगा आश्वासन

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता इमरान खान को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी 'भारत छोड़ो नोटिस' के खिलाफ अंतरिम राहत प्रदान की है। अदालत ने भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन के विरुद्ध एक लिखित आश्वासन मांगा है।

LSN India · 2 November 2026

अभिनेता इमरान खान को क्षमायाचना के बाद अंतरिम राहत, बॉम्बे HC ने मांगा आश्वासन

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता इमरान खान को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) द्वारा जारी 'भारत छोड़ो नोटिस' के विरुद्ध अंतरिम राहत प्रदान की है। अभिनेता ने नोटिस को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने इस संवेदनशील मामले में राहत देने का निर्णय लेते हुए एक शर्त रखी है। अदालत ने अभिनेता से भविष्य में किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन में शामिल न होने का लिखित आश्वासन मांगा है। इस आश्वासन को कानूनी रूप से बाध्यकारी माना जाएगा।

अभिनेता की ओर से पहले ही अपनी गतिविधियों के संबंध में क्षमायाचना की गई थी, जिसे कोर्ट ने सकारात्मक संकेत के रूप में लिया। इस मामले में अदालत का निर्णय निर्वासन संबंधी कानूनी प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण विकास माना जा रहा है।

हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि दोनों पक्षों को कानून का पालन करना होगा और भविष्य में किसी भी प्रकार की कानून विरोधी गतिविधि से बचना होगा। अदालत अगली सुनवाई के दौरान इस मामले पर आगे के निर्देश जारी कर सकती है।