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गोवा परिवार के नाम चुनावी सूची से हटाए गए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 10 दिन में बहाल करने का आदेश दिया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा के उत्तरी जिले के सांता क्रूज क्षेत्र में एक परिवार के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के मामले में कार्रवाई करते हुए 10 दिन की समय सीमा निर्धारित की है। अदालत ने चुनावी सूची के पुनरीक्षण अभ्यास में परिवार के नामों को बहाल करने का निर्देश दिया है।
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गोवा के उत्तरी जिले में सांता क्रूज क्षेत्र के निवासी सलगांवकर परिवार के मतदाता अधिकारों की सुरक्षा के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। परिवार ने अदालत में शिकायत दर्ज की थी कि चुनावी सूची के मसौदे से उनके नाम गलती से हटा दिए गए थे।
हाईकोर्ट के इस आदेश में चुनाव प्राधिकारियों को 10 दिन की अवधि में सलगांवकर परिवार के नामों को मतदाता सूची में बहाल करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनावी सूची के संशोधन के दौरान किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
यह मामला चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और नागरिकों के वोट देने के अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हाईकोर्ट का यह निर्णय आने वाले समय में इसी तरह के विवादों का समाधान करने के लिए एक मिसाल बन सकता है।