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बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूणे भूमि मामले में पार्थ पवार को आरोपी न बनाने पर पुलिस से सवाल उठाए
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूणे की भूमि डील से जुड़े मामले में पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने देखा कि कंपनी के दोनों निदेशक थे, लेकिन केवल एक को ही आरोपी बनाया गया।
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के पुत्र पार्थ पवार को पूणे की एक भूमि डील मामले में आरोपी न बनाए जाने को लेकर पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया कि प्रश्नगत कंपनी के दो निदेशक थे, परंतु केवल एक को ही आरोपी बनाया गया।
हाईकोर्ट की टिप्पणियों में यह संकेत है कि मामले में पार्थ पवार की प्रभावशाली स्थिति ने भूमिका निभाई हो सकती है। कोर्ट ने इस विषमता पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और पुलिस से विस्तृत जवाब देने के लिए कहा है।
यह मामला व्यापक सार्वजनिक हित का विषय बन गया है, जहां भूमि लेनदेन को लेकर विवाद उठे थे। कोर्ट की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
हाईकोर्ट ने पुलिस को अगली सुनवाई से पहले विस्तृत उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि दोनों निदेशकों के बीच अलग-अलग व्यवहार क्यों किया गया।