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मालेगांव की उप-महापौर की टीपू सुल्तान चित्र हटाने के खिलाफ याचिका पर बॉम्बे HC ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से मालेगांव नगर निगम की उप-महापौर की याचिका पर जवाब देने को कहा है। याचिका में टीपू सुल्तान के चित्र को निगम कार्यालय से हटाने के आदेश को चुनौती दी गई है।
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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मालेगांव नगर निगम की उप-महापौर द्वारा दायर की गई याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। यह याचिका टीपू सुल्तान के चित्र को निगम कार्यालय से हटाए जाने के आदेश को चुनौती देती है। न्यायालय ने राज्य सरकार को इस मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया है।
मालेगांव नगर निगम में शिव सेना (एकनाथ शिंदे) के विपक्ष के नेता निलेश काकाडे ने निगम भवन में लगे टीपू सुल्तान के चित्र के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इस शिकायत के बाद प्रशासन ने चित्र को हटाने का आदेश दिया था। उप-महापौर ने इस निर्णय को असंवैधानिक बताते हुए न्यायालय का रुख किया है।
यह विवाद मालेगांव नगर निगम में राजनीतिक तनाव का केंद्र बना हुआ है। चित्र को हटाने के निर्णय को लेकर विभिन्न पक्षों के बीच मतभेद सामने आए हैं। न्यायालय के आदेश के बाद अब राज्य सरकार को इस संवेदनशील मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।