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पुणे की दुकान का लाइसेंस न बहाल करने पर बंबई HC ने FDA को 5 लाख का जुर्माना लगाया

महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि प्रशासन को बंबई उच्च न्यायालय ने पुणे की एक दुकान का लाइसेंस न बहाल करने के लिए 5 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। FDA आयुक्त ने कहा कि वह आदेश की समीक्षा करेंगे।

LSN India · 18 August 2026

पुणे की दुकान का लाइसेंस न बहाल करने पर बंबई HC ने FDA को 5 लाख का जुर्माना लगाया

बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) को पुणे स्थित एक दुकान का लाइसेंस बहाल न करने के मामले में कड़ी आलोचना की है। न्यायालय ने FDA पर 5 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाते हुए कहा कि प्रशासन अपने अधिकार से अधिक दूर तक जा रहा है।

न्यायालय के इस आदेश के बाद FDA आयुक्त तुकाराम मुंधे ने कहा कि वह निर्देश की विस्तार से समीक्षा करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्य प्रशासन हमेशा कानून के अनुसार और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कार्य करता है।

यह फैसला खाद्य और औषधि प्रशासन के कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण की महत्ता को दर्शाता है। मामले में न्यायालय का रुख दर्शाता है कि भले ही कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए, पर सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए विवेकपूर्ण निर्णय लेना अनिवार्य है।

FDA द्वारा दुकान के लाइसेंस को बहाल न किए जाने के विरुद्ध की गई याचिका में न्यायालय की यह सख्त कारवाई प्रशासनिक कार्यों में जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।