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अभिनेता इमरान खान को देश छोड़ने के नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई
बॉम्बे हाईकोर्ट 26 अक्टूबर को अभिनेता इमरान खान की याचिका पर सुनवाई करेगा। खान ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी 'देश छोड़ने के नोटिस' को मनमाना, गैरकानूनी और संवैधानिक रूप से अमान्य बताया है।
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मुंबई के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) द्वारा जारी किए गए 'देश छोड़ने के नोटिस' के विरुद्ध अभिनेता इमरान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। खान ने शनिवार, 17 अक्टूबर को कोर्ट में याचिका दायर करते हुए इस नोटिस को मनमाना, गैरकानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध बताया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट 26 अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। हाईकोर्ट की इस सुनवाई में खान की याचिका के गुण-दोषों पर विचार किया जाएगा। एफआरआरओ की ओर से जारी नोटिस को लेकर खान का तर्क है कि यह कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किया गया है।
खान ने अपनी याचिका में नोटिस को रद्द करने की मांग की है। वह इस मामले में यह साबित करना चाहते हैं कि एफआरआरओ द्वारा उठाया गया कदम उचित कानूनी आधार पर नहीं लिया गया है। याचिका में खान ने तर्क दिया है कि इस तरह के नोटिस जारी करने से पहले उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए था।
यह मामला आने वाले दिनों में अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसमें विदेशियों को भारत में रहने के अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल उठ सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की अगली सुनवाई इसी महीने के अंत में होगी, जहां खान के वकील अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे।