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प्रत्युषा बनर्जी केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल राज सिंह को बरी किया
दस साल पुराने टीवी एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी की आत्महत्या मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रमुख आरोपी राहुल राज सिंह को बरी कर दिया है। कोर्ट ने 2016 की आखिरी बातचीत को महत्वपूर्ण साक्ष्य मानते हुए यह निर्णय सुनाया है।
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मुंबई — बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी की मृत्यु से संबंधित मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायालय ने इस केस में मुख्य आरोपी राहुल राज सिंह को पूरी तरह बरी कर दिया है। राज सिंह के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था।
अदालत ने अपने निर्णय में 2016 में दोनों पक्षों के बीच हुई आखिरी बातचीत को महत्वपूर्ण आधार माना। इस बातचीत के आधार पर कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि प्रस्तुत किए गए साक्ष्य आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष आत्महत्या को लेकर कोई सुदृढ़ और निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका।
प्रत्युषा बनर्जी की मृत्यु मई 2013 में हुई थी। टीवी सीरीज 'बालिका वधू' में उनकी भूमिका के लिए वह लोकप्रिय थीं। उनकी अचानक मृत्यु से मनोरंजन जगत में हलचल मच गई थी और यह मामला वर्षों तक अदालतों में चलता रहा।
हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ यह लंबा कानूनी संघर्ष एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय इस प्रकार के संवेदनशील मामलों में साक्ष्य की गुणवत्ता को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाता है।