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कीनन-रूबन हत्या मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय का फैसला: एक को 20 साल की सजा
2011 की कीनन-रूबन हत्या केस में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। जबकि दो आरोपियों को बरी कर दिया गया है।
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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2011 की कीनन-रूबन हत्या केस में अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने एक आरोपी को 20 साल की कैद की सजा दी है, जबकि दो अन्य आरोपियों को अभियोग से मुक्त कर दिया गया है।
यह निर्णय उच्च न्यायालय में दायर अपील पर आया है। आरोपियों में से एक, सतीश दुलगज, अपील की कार्यवाही के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था।
कीनन-रूबन हत्या मामला एक प्रमुख जांच-पड़ताल का विषय रहा है। अदालत की ओर से सुनाए गए इस फैसले से न्याय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ है।