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बॉम्बे हाईकोर्ट ने पोती की हत्या के आरोपी को जमानत देने से किया इंकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि समाज में दुर्भाग्यवश पुत्र की प्राथमिकता बनी हुई है। अदालत ने पोती की मृत्यु के मामले में आरोपी गोपीनाथ जंकू प्रधान की जमानत याचिका खारिज कर दी।

LSN India · 18 September 2026

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पोती की हत्या के आरोपी को जमानत देने से किया इंकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक छोटी बच्ची की हत्या के आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया है। इस मामले में आरोपी गोपीनाथ जंकू प्रधान ने अपनी जमानत याचिका में अपनी बेगुनाही का दावा किया था। उन्होंने कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि मृत बालिका की मां, जो इस मामले में सह-आरोपी है, को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने अपने फैसले में गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारतीय समाज में अभी भी पुत्र को पुत्री से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। न्यायालय ने इस सामाजिक कुरीति को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि लैंगिक भेदभाव की यह मानसिकता अपराधों को प्रेरित करती है।

जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता और आरोप के आधार पर आरोपी की जमानत देना न्याय और कानून के विरुद्ध होगा। न्यायालय ने कहा कि एक अन्य आरोपी को जमानत मिलना इस आरोपी के लिए जमानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं बन सकता। कोर्ट ने इस मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए कड़े रुख का परिचय दिया।