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बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC से दिया मिर्जा का वीडियो दोबारा अपलोड करने को कहा
अदालत ने कहा कि पर्यावरण जागरूकता अभियान को साम्प्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। राजनीतिक आपत्तियों के बाद हटाए गए वीडियो को दोबारा अपलोड करने का सुझाव दिया गया।
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई नगरपालिका (BMC) को अभिनेत्री दिया मिर्जा के एक पर्यावरण जागरूकता वीडियो को दोबारा से अपलोड करने का निर्देश दिया है। राजनीतिक विरोध के बाद यह वीडियो हटाया गया था।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पर्यावरणीय संदेश देने वाले किसी भी अभियान को साम्प्रदायिक मुद्दों से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने माना कि नागरिक समाज के सदस्यों द्वारा सार्वजनिक कल्याण के लिए किए गए प्रयासों को राजनीतिक कारणों से प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए।
कोर्ट के अनुसार, जन जागरूकता अभियान का उद्देश्य जनता को सकारात्मक संदेश देना है और इसे किसी भी तरह की राजनीतिक या सामाजिक विभाजन का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। BMC को वीडियो के संदर्भ और उद्देश्य पर ध्यान देते हुए इसे दोबारा प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है।