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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को दिया मीरा के वीडियो को फिर से अपलोड करने का निर्देश
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई महापालिका को अभिनेत्री दिया मीरा के पर्यावरण-अनुकूल दिवाली संबंधी वीडियो को पुनः अपलोड करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस विवाद से गहरी पीड़ा व्यक्त की है।
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को अभिनेत्री दिया मीरा का एक वीडियो संदेश पुनः अपलोड करने का निर्देश दिया है, जिसमें वह पर्यावरण के अनुकूल दिवाली मनाने की अपील करती हैं। अदालत ने इस पूरे विवाद से अपनी गहरी असंतुष्टि व्यक्त की है।
बताया जा रहा है कि राजनीतिक दबाव के कारण नगर निगम ने यह वीडियो संदेश अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया था। वीडियो में दिया मीरा ने पटाखों के उपयोग को कम करने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की बात कही थी।
हाईकोर्ट का यह निर्णय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक हित के मुद्दों को लेकर आया है। अदालत ने माना है कि दिया मीरा का यह संदेश समाज के लिए महत्वपूर्ण है और इसे दबाया नहीं जाना चाहिए।
विवाद में यह भी सामने आया है कि राजनीतिक पार्टियों के विरोध के कारण नगर निगम ने जल्दबाजी में निर्णय लिया था। हाईकोर्ट ने इस प्रकार के दबाव में निर्णय लेने की आलोचना की है और आने वाले समय में ऐसी घटनाओं से बचने का निर्देश दिया है।