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दिशा सलियान मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई से एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सलियान मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआই) को एफआईआर दर्ज करने और जांच अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। यह कदम मामले की गहन और व्यापक जांच के लिए उठाया गया है।
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सलियान से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी को एक वरिष्ठ जांच अधिकारी की नियुक्ति करने का निर्देश भी दिया है जो इस मामले की संपूर्ण जांच को सुचारु रूप से संचालित कर सकेगा।
यह निर्देश आने से पहले मामले को लेकर विभिन्न पक्षों द्वारा न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई थीं। हाईकोर्ट का यह कदम मामले की पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सीबीआई को दिए गए निर्देशों के अनुसार, जांच अधिकारी को सभी संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ करनी होगी और साक्ष्य एकत्र करने होंगे। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जांच का दायरा विस्तृत होगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी।
इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप से जांच प्रक्रिया में अधिक जवाबदेही और संवेदनशीलता आने की उम्मीद है। हाईकोर्ट का आदेश सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी है।