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बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को गोवा के छह मतदाताओं के नाम बहाल करने का आदेश दिया
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भारतीय चुनाव आयोग को गोवा में मतदाता सूची संशोधन अभियान के दौरान हटाए गए छह मतदाताओं के नाम बहाल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने माना कि मतदाता सूची से नाम हटाना अनुचित था।
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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में भारतीय चुनाव आयोग को गोवा में विशेष सूची संशोधन (स्पेशल इलेक्टोरल रोल रिवीजन-एसआईआर) अभियान के दौरान हटाए गए छह मतदाताओं के नाम तुरंत बहाल करने का आदेश दिया है।
न्यायालय की याचिका के निर्णय में पाया गया कि इन मतदाताओं के नाम वैध कारणों के बिना मतदाता सूची से हटाए गए थे। मामले में न्यायाधीशों ने प्रक्रियागत खामियों की ओर ध्यान आकर्षित किया और यह माना कि मतदाता सूची में से किसी के नाम को हटाना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
गोवा में एसआईआर अभियान के दौरान हजारों मतदाताओं के नाम संदिग्ध कारणों से हटाए जाने की रिपोर्ट सामने आई थीं। इस निर्णय से अन्य प्रभावित मतदाताओं में भी कानूनी राहत की उम्मीद जगी है।
चुनाव आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वह उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए प्रभावित मतदाताओं की सूची की समीक्षा करे और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय अपनाए।